MP Prasuti Sahayata Yojana-2024, प्रसूति सहायता योजना क्या है?, उद्देश्य, लाभ व विशेषताएं, पात्रताएं, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आधिकारिक वेबसाईट, हेल्प लाइन नंबर- MP Prasuti Sahayata Yojana-2024, MP Prasuti Sahayata Yojana Kya Hai?, Objectives, Benefits & Features, Eligibility, Portal, New Update, News, Required Documents, Application Process, Official Website, Apply Online, Hindi, Helpline Number, PDF Form.
MP Prasuti Sahayata Yojana 2024 मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार निर्धन परिवार की गर्भवती महिलाओं को ₹16,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा करती है, जिससे उन्हें गर्भावस्था को मजबूती से प्रबंधित करने और जीवन की बेहतर ढंग से अपनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। हम अपने राज्य में सभी भावी माताओं के लिए एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसी जानकारी लाते रहते हैं
इस आर्टिकल में हमने, MP प्रसूति सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है, साथ ही इसके उद्देश्यों, लाभों, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया का विवरण दिया है। इस जानकारी के साथ, इस योजना के लिए अप्लाइ करना और लाभ प्राप्त करना आसान हो जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि पात्र व्यक्ति सुविधा और दक्षता के साथ अपनी आवश्यक सहायता प्राप्त करने से न चुके…
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना/MP Prasuti Sahayata Yojana-2024
योजना का नाम | म. प्र. प्रसूति सहायता योजना 2024 |
शुरुवात | एमपी सरकार द्वारा |
उद्देश्य | गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | एमपी की गर्भवती महिलाएं |
साल | 2024 |
लाभ की राशि | 16000 रु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाईट | https://labour.mp.gov.in/ |
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना क्या है/MP Prasuti Sahayata Yojana?
M.P. Govt. द्वारा शुरू की गई MP Prasuti Sahayata Yojana, गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत, श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों में उनके वेतन का आधा हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, प्रसव के बाद, महिलाओं को चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए ₹1000 दी जाएंगे। साथ ही मातृ वंदना योजना से लाभान्वित होने के अलावा, इस योजना का लाभ उठाने वाली महिला कार्यकर्ता के पति को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा।
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना के उद्देश्य/Objectives
आप जानते ही होंगे, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं अक्सर गर्भावस्था के दौरान अपना रोजगार तथा अपनी जीविका चलाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं गर्भावस्था के दौरान उन्हे बहुत संघर्ष करना पड़ता हैऔर इससे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी जीविका मजदूरी अर्जित होती है जिसमें वे असमर्थ होते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण प्राप्त करने और अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को समझते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वे अपने बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सकें।
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना के लाभ व विशेषताएं/Labh & Visheshta
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य की सभी महिला श्रमिकों को दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- एमपी मातृत्व सहायता योजना के तहत प्रथम गर्भधारण पर रु.16000 का भुगतान किया जाता है. मातृ वंदना योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त के रूप में 3000 रुपये दिए जाएंगे और शेष राशि महिला को “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना” के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त होगी। सरकार की ओर से 16,000 रु.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए।
- माता बनने वाली महिला को इस योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगा।
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना की पात्रताएं/Eligibility
- योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- महिला के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और उसका आधार कार्ड उससे जुड़ा होना चाहिए।
- महिला की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि महिला पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है तो वह योजना के लाभ के लिए पात्र होगी।
- यदि महिला अपने दूसरे या तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है तो वह योजना के लाभ के लिए तभी पात्र होगी जब वह अपनी पिछली डिलीवरी के कम से कम 3 साल बाद इस बच्चे को जन्म देगी।
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज/Documents
- 1. आधार कार्ड
- 2. पहचान पत्र
- 3. प्रेंग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- 4. डिलिवरी संबधि दस्तावेज़
- 5. बैंक खाता पासबूल
- 6. मोबाइल नंबर
- 7. पासपोर्ट साइज़ फोटो
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया/Application Process
- राज्य की इच्छुक गर्भवती महिलाएं जो एमपी मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा। Application form Official Website से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- Official Website में visit करने पर उन्हें इस योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद, उन्हें आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, आधार नंबर और गर्भावस्था की तारीख सहित आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- फिर उन्हें आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी होगी।
- इसके बाद, उन्हें पूरा आवेदन पत्र उसी स्थान पर जमा करना होगा जहां से उन्होंने इसे प्राप्त किया था।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदक को अपेक्षित डिलीवरी तिथि से कम से कम 6 महीने पहले आवेदन पत्र भरना होगा। हालाँकि, यदि किसी कारण से आवेदन समय पर जमा नहीं किया जा सकता है, तो इसे डिलीवरी से तुरंत पहले या तुरंत बाद जमा किया जा सकता है।
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना हेतु आधिकारिक वेबसाईट/Official Website
https://labour.mp.gov.in/
म. प्र. प्रसूति सहायता योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर/Helpline Number
07552552663
NOTE:-
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