Parivarik Labh Yojana-2024, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?, उद्देश्य, लाभ व विशेषताएं, पात्रताएं, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आधिकारिक वेबसाईट, हेल्प लाइन नंबर- Parivarik Labh Yojana-2024, Yojana Kya Hai?, Objectives, Benefits & Features, Eligibility, Portal, New Update, News, Required Documents, Application Process, Official Website, Helpline Number, PDF Form.
Parivarik Labh Yojana की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साल 2020 में की गई थी, इस योजना के तहत यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की अकस्मात् मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए मान्य है। इसके लिए 2024 में परिवारिक लाभ सरकारी योजना प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सरकार द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हित को देखते हुए शुरू की गई थी। इसके तहत परिवार के मुखिया या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है
Parivarik Labh Yojana गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है, जो किसी परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु से परेशान हैं। इसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जो उनके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करती है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समर्पण का प्रतीक है, जो गरीबों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-National Family Benefits 2024,
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
योजना स्तर | राज्य सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
उद्देश्य | मुखिया की मृत्यु के कारण परिवार के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं को कम करना। |
लाभ | मुखिया या पति की मृत्यु होने पर 30000/- की आर्थिक सहायता। |
वर्तमान स्थिति | एक्टिव |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
हेल्पलाइन नं | 18004190001 |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है/ yojana kya hai?,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके मुखिया की किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत, परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जमा किया जा सकता है।
NOTE:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि मृत्यु के एक वर्ष के भीतर है।
Parivarik Labh Yojana के उद्देश्य -Objective?,
इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के कारण परिवार के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं को कम करना।
- परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ व विशेषताएं क्या हैं/ Benefits, features?,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ व विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
लाभ:
- परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता परिवार को परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आने वाली वित्तीय समस्याओं को कम करने में मदद करती है।
- यह सहायता परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
विशेषताएं:
- यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए है।
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और आवेदक का बैंक खाता पासबुक प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि मृत्यु के एक वर्ष के भीतर है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रताएं क्या हैं/ Eligibility?,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:-
- आवेदन करता का परिवार यूपी का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए/ Documents?,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- आवेदक का बैंक खाता पासबुक
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन :Application/Apply?,
ऑनलाइन आवेदन के लिए:
- सबसे पहले, आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने पर होम पेज दिखाई जाएगा।
- होम पेज पर, “नया पंजीकरण” विकल्प दिखेगा, जिसे आपको चुनना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पृष्ठ खुलेगा।
- इस पृष्ठ पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई जाएगा जिसमें जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण, आदि जैसी सभी जानकारी भरनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद, “सबमिट” करना होगा।
इस रूप में, आपका पंजीकरण आसानी से पूरा हो जाएगा।
ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया/District Social Welfare Officer/SDM Login:-
- पहले, आपको [लिंक](यहां दी गई लिंक) पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, District Social Welfare Officer/SDM Login के लिंक पर जाने के लिए कहा जाएगा, जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित होगा।
- एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आपको अधिकारी और जिला चयन करने का विकल्प मिलेगा।
- आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस रूप में, आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर सकेंगे।
यदि आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता आपको परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आने वाली वित्तीय समस्याओं को कम करने में मदद करेगी
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाईट क्या है/ Official Website?,
Parivarik Labh Yojana की अधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ है। इस वेबसाइट पर योजना के बारे में जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, और आवेदन की स्थिति की जांच करने की सुविधा उपलब्ध है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है/ Helpline Number?,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है। इस नंबर पर आप योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के बारे में पूछताछ कर सकते हैं
FAQs:-
Q.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
Ans. किसी परिवार के मुखिया या पति की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार या पत्नी को लाभ मिलेगा ,इस योजना के तहत, परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Q.Parivarik Labh Yojana मे आवेदन कैसे भरे ?
Ans.अधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ में जाकर आवेदन करना है |
Q.Parivarik Labh Yojana से संबंधित विभाग कौन सा है ?
Ans.समाज कल्याण विभाग यूपी
Q.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए हेल्पलाइन नं क्या है ?
Ans.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।
Q.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है ?
Ans.Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि मृत्यु के एक वर्ष के भीतर है।
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