Rojgar Setu Yojana-2024, रोजगार सेतु योजना क्या है?, उद्देश्य, लाभ व विशेषताएं, पात्रताएं, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आधिकारिक वेबसाईट, हेल्प लाइन नंबर- Rojgar Setu Yojana Kya Hai?, Objectives, Benefits & Features, Eligibility, Portal, New Update, News, Required Documents, Application Process, Official Website, Apply Online, Hindi, Helpline Number, PDF Form.
Rojgar Setu Yojana के तहत मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना कि शुरूआत की है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश वापिस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराए।
प्रवासियों के लिए एक कौशल रजिस्ट्री स्थापित कर, योजना रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करती है। यह आर्टिकल मध्य प्रदेश रोज़गार सेतु योजना 2024 के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रतएं, जरूरी दस्तावेज़ और बहुत कुछ शामिल है। यह जानने के लिए पूरा पढ़ें कि आप इस लाभकारी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
रोजगार सेतु योजना-2024 Rojgar Setu Yojana
योजना का नाम | रोजगार सेतु योजना 2024 |
शुरुवात | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार देना है। |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के प्रवासी श्रमिक |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाईट | http://mprojgar.gov.in/ |
रोजगार सेतु योजना क्या है?
MP Govt. द्वारा प्रारंभ की गई रोजगार सेतु योजना, पूरे राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए Design की गई है। यह योजना कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच की दूरी को खत्म करती है। यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार और प्रतिभा की खोज में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना कौशल वृद्धि और उद्यमशीलता के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
मध्य प्रदेश लौटने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को MP रोजगार सेतु योजना Portal पर प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरकर Apply कर सकते हैं। एमपी रोजगार सेतु योजना 2024 के शुरू होने से सभी प्रवासी श्रमिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। लगभग 500,000 प्रवासी मजदूर, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, COVID-19 महामारी के कारण मध्य प्रदेश लौट आए हैं।
रोजगार सेतु योजना के उद्देश्य
एमपी रोजगार सेतु योजना 2024 का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल(Skill) के आधार पर रोजगार देना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी श्रमिकों को एमपी रोजगार सेतु योजना के तहत आवेदन करना होगा। इन श्रमिकों की सूची 27 मई से तैयार की गई है और पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है।
रोजगार सेतु योजना के लाभ व विशेषताएं
- MP राज्य सरकार दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य वापिस आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
- रोजगार सेतु योजना 2024 के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को Online Apply करना होगा।
- इस योजना के लाभार्थियों को मनरेगा द्वारा नियोजित किया जाएगा।
- सभी योग्य एवं कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करना होगा।
- रोज़गार सेतु पोर्टल में प्रवासियों की निजी जानकारी, शैक्षिक योग्यता, कौशल, पिछली नौकरियां, पिछले वेतन, पूर्व नियोक्ता, मासिक वेतन और पसंदीदा कार्य क्षेत्र जैसे जानकारी शामिल होंगे।
रोजगार सेतु योजना की पात्रताएं व आवश्यक दस्तावेज
-आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
-आवेदक मजदूर या बेरोजगार होना चाहिए.
- जिनके पास समग्र आईडी नहीं है, उनकी आईडी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जाएगी।
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- श्रमिक कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के तहत इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
- ईंट भट्ठा खनन
- कपड़ा
- फैक्टरी
- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ
- अन्य सरकार। सेक्टर् आदि ।
रोजगार सेतु योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- एक व्यापक आईडी के अभाव में, सिस्टम सही प्रक्रिया का पालन करते हुए, व्यापक पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों के लिए एक आईडी तैयार करेगा।
- इसके बाद पोर्टल पर जनरेट की गई आईडी के माध्यम से इन श्रमिकों के लिए सर्वेक्षण, सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर यूनिफाइड आईडी और यूआईडी कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। सर्वेक्षण, सत्यापन और पंजीकरण केवल उन्हीं श्रमिकों के लिए होगा जो ‘मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना’ या ‘निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- ये सभी कार्रवाई प्रशासनिक निदेशक के मार्गदर्शन में आयोजित की जाएंगी। प्रबंधन की देखरेख ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर अधिकारी और नगर निगमों में नगर आयुक्त जैसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
रोजगार सेतु योजना हेतु आधिकारिक वेबसाईट
म.प्र. रोजगार पोर्टल– Click Here
रोजगार सेतु योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन:-+91-755-2767927
NOTE:-
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